नई दिल्ली आगरा के एक मामले में SC का सख्त फैसला गैगस्टर एक्ट में दर्ज FIR को SC ने रद्द किया सख्त कानूनों के तहत मुकदमा दर्ज होने पर सख्त जांच जरूरी आगरा के बमरौली कटरा थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज FIR रद्द सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कि संपत्ति या वित्तीय विवादों में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स अधिनियम जैसे कड़े कानूनों के तहत दर्ज एफआईआर की सख्त जांच आवश्यक है अधिकारियों को अधिनियम के कड़े प्रावधानों को लागू करने में अप्रतिबंधित विवेक नहीं दिया जा सकता- सुप्रीम कोर्ट
न्यायालयों को गैंगस्टर अधिनियम जैसे कठोर कानूनों के तहत अभियोजन की अनुमति देने से पहले वैधानिक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए
कोर्ट की अहम टिप्पणी
भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इस कारण से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। जब अधिनियम को लागू करने की बात आती है तो संबंधित अधिकारियों को कोई भी अप्रतिबंधित विवेक देना स्पष्ट रूप से नासमझी होगी। कोई प्रावधान जितना कठोर या दंडात्मक होगा, उसे सख्ती से लागू करने पर उतना ही अधिक जोर और आवश्यकता होगी।।।
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