संवाददाता आर के सिंह
लखनऊ निजी प्रयोग के लिए निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा खरीदने, परिवहन करने और रखने के लिए वैयक्तिक होम लाइसेंस की व्यवस्था सरल कर दी गई है। लाइसेंस के लिए सालाना फीस 11 हजार रुपये और सिक्योरिटी राशि 11 हजार रुपये होगी। यह लाइसेंस केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो पिछले तीन वर्षों से लगातार आयकरदाता हैं। न्यूनतम दो वर्षों में 20 प्रतिशत श्रेणी में आयकर भुगतान किया हो। कृषि आय से 20 प्रतिशत आयकर के स्लैब में आने के बावजूद कर देयता न होने पर भी आवेदक अर्ह होगा।
देशी मदिरा का एसेप्टिक ब्रिक पैक: नई नीति में देशी मदिरा को एसेप्टिक ब्रिक पैक में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे शराब में मिलावट की संभावना समाप्त होगी। यह नई नीति राज्य सरकार के राजस्व को बढ़ाने और शराब व्यापार को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है।
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