संवाददाता नीतीश कुमार
नई दिल्ली मेडिकल एडमिशन में नहीं मिलेगा मूल निवासी वाला आरक्षण, SC ने सुनाया बड़ा फैसला देशभर में मेडिकल कॉलेज में दाखिले को लेकर जारी आरक्षण व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्सेस में डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना है कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार देते हुए कहा कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है।
Post a Comment