हाई कोर्ट ने पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की



संवाददाता ए के सिंह

नई दिल्ली बर्खास्त  ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका। हाई कोर्ट ने पूजा खेड़कर की  अग्रिम जमानत याचिका खारिज की खेडकर पर UPSC परीक्षा में धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांग कोटा का फायदा उठाने का आरोप लगा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्रिम ज़मानत अर्जी लंबित रहने के दौरान पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई थी। आज हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए गिरफ्तारी पर लगी रोक  को हटा दिया। इसका मतलब ये है कि उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है।

Post a Comment

Previous Post Next Post