मंदिर हो या दरगाह कोई बाधा नहीं डाल सकता'बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी




संवाददाता ए के सिंह 

यूपी समेत तमाम राज्यों में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई है, कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और सड़क, जल निकायों या रेल पटरियों पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना चाहिए।।।।

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