संवाददाता आर के सिंह
उत्तर प्रदेश जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना वीभत्स, यह सब स्वीकार नहीं
CM का आदेश ऐसे ढाबों/रेस्टोरेंट आदि खान-पान के प्रतिष्ठानों की होगी सघन जांच, हर कर्मचारी का होगा पुलिस वेरिफिकेशन खान-पान की चीज़ों की शुद्धता-पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन के निर्देश
खान-पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि का नाम और पता डिस्प्ले करना होगा अनिवार्य..
शेफ हो या वेटर, लगाना होगा मास्क और ग्लव्स, होटल/ रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना होगा अनिवार्य
अपशिष्ट आदि गंदी चीजों की मिलावट की तो संचालक/प्रोपराइटर पर भी होगी कठोर कार्रवाई !!
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