पुलिस की आर्थिक शाखा ने एक एक्सपोर्ट कम्पनी के मालिक पर 17.94 करोड़ रुपये की धोका धड़ी का मामला दर्ज


संवाददाता,,,नफीस खान 

मुंबई: पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक आयात और निर्यात फर्म के मालिक पर कथित तौर पर 147 निवेशकों से लगभग 17.94 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है।

 आरोपी ने कथित तौर पर निवेशकों को 7-10 प्रतिशत ब्याज का वादा करके लालच दिया जिसे उसने शुरू में चुकाया लेकिन बाद में बंद कर दिया।  ईओडब्ल्यू सूत्रों ने बताया कि आने वाले दिनों में ठगे गए निवेशकों की संख्या बढ़ सकती है।

 मामले में शिकायतकर्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ और एंटॉप हिल फर्टिलिटी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक 45 वर्षीय डॉ. राजीव शर्मा ने दिसंबर 2021 में अखबार के विज्ञापनों में नंबर खोजने के बाद 55 वर्षीय आरोपी वेंकटरामन गोपालन से संपर्क किया था।

 मूल रूप से चेन्नई के रहने वाले गोपालन ने खुद को जीवीआर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के मालिक के रूप में पेश किया जिसका एक कार्यालय सांताक्रूज़ (पूर्व) में है और यह दुबई, मलेशिया जैसी जगहों पर फलों, सब्जियों, सूखे मेवों और मसालों का आयात और निर्यात करता है।

 गोपालन ने बाद में डॉ. शर्मा और उनकी मां से मुलाकात की और अपने व्यवसाय के बारे में बात की।  पुलिस ने कहा उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने अनिल अंबानी की बैंकिंग और बीमा कंपनी में वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में काम किया।

 एफआईआर के अनुसार आरोपी ने डॉ. शर्मा और उनकी मां पर अपनी कंपनी में निवेश करने की बात कहीं।  उसने अपनी 'बिजनेस स्कीम' बताते हुए उनसे कहा कि अगर वे उसकी कंपनी में एक साल के लिए 10 लाख रुपये जमा करेंगे तो बदले में उन्हें हर महीने 70,000 रुपये का ब्याज मिलेगा.

 गोपालन के सांताक्रूज़ (पूर्व) कार्यालय का दौरा करने और उनकी साख की जांच करने के बाद, डॉ. शर्मा और उनकी मां ने एक छोटी राशि निवेश करने का फैसला किया।  गोपालन ने शुरू में वादे के मुताबिक उन्हें ब्याज दिया।  पुलिस ने कहा कि गोपालन पर भरोसा करते हुए डॉ. शर्मा और उनकी मां ने 2022 में उनकी कंपनी में 76 लाख रुपये का निवेश किया और निवेश विवरण और समझौते को दर्शाते हुए कुछ कागजी काम भी किए।

 कंपनी ने डॉ. शर्मा को जनवरी-दिसंबर 2022 के लिए ब्याज के रूप में 18,38,200 रुपये का भुगतान किया।  और जैसे ही योजना समाप्त हुई कंपनी ने डॉ. शर्मा को मूल निवेश राशि का चेक भी दिया लेकिन बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण बैंक द्वारा चेक बाउंस हो गया।

 पुलिस ने कहा कि जब डॉ. शर्मा ने गोपालन से पूछताछ की तो उन्होंने दावा किया कि उनकी कंपनी को जीएसटी के रूप में सरकार को एक बड़ी राशि का भुगतान करने की जरूरत है और एक बार इसका समाधान हो जाने पर वह अपने सभी बकाया का भुगतान कर देंगे।  एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा उसने डॉ. शर्मा को यह भी बताया कि वह अपनी संपत्ति बेच रहा है और जीएसटी का भुगतान करने के लिए ऋण भी ले रहा है लेकिन डॉ. शर्मा को कभी भी उनके पैसे वापस नहीं मिले।  बाद में डॉ. शर्मा को पता चला कि गोपालन ने कथित तौर पर कई अन्य लोगों के साथ धोखाधड़ी की है।  इसके बाद कई निवेशक एकजुट हुए और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।  शुक्रवार को मामला पहले वकोला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और बाद में इसे आगे की जांच के लिए ईओडब्ल्यू की एमपीआईडी ​​यूनिट में स्थानांतरित कर दिया गया था।  गोपालन पर आईपीसी की धारा 409, 420 और 34 और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हित संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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