जिया खान सुसाइड केस में दोषी नहीं पाए गए सूरज पंचोली; सीबीआई की विशेष अदालत ने किया बरी

संवाददाता,,,सगीर अंसारी 

मुंबई: फ़िल्म अभिनेत्री जिया खान आत्महत्या मामले में शुक्रवार को सबूतों के अभाव में सीबीआई की विशेष अदालत सूरज पंचोली को बरी कर दिया अभिनेता पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था।

घटना के समय जिया  24 साल की थीं और 3 जून 2013 को उपनगरीय मुंबई में अपने जुहू स्थित घर में लटकी मिली थीं। जुहू पुलिस ने 10 जून 2013 को पंचोली को गिरफ्तार किया था। 3 जुलाई को बंबई उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत दिए जाने तक वह लगभग एक महीने तक हिरासत में रहे।

सूरज ने अदालत के समक्ष दायर अपने अंतिम बयान में दावा किया था कि जांच और चार्जशीट झूठी थी, यह कहते हुए कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने शिकायतकर्ता राबिया खान पुलिस और सीबीआई के इशारे पर उसके खिलाफ गवाही दी थी।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ए एस सैयद ने बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाते हुए कहा कि सबूतों की कमी के कारण आपको दोषी नहीं ठहराया गया है।

सूरज पंचोली की माँ जरीना वहाब की आंखों में आंसू थे और जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या कहना है तो उन्होंने हाथ जोड़कर और फिर आंखें पोंछते हुए कहा मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूं

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