शादी से पहले पत्नी के सम्बन्ध के शक मे पति ने अपने मित्र के साथी युवक पर किया जान लेवा हमला



 शुक्रवार रात स्वदेशी मिल चूनाभट्टी छेत्र में विवाहेतर संबंध को लेकर दो लोगो ने एक व्यक्ति को चाकू मार दिया था।  आरोपी की पत्नी ने पीड़िता और उसके पति को बातचीत कर मामला सुलझाने के लिए बुलाया था। जहाँ आरोपी अपने दोस्त के साथ आया था जिसने कथित तौर पर पीड़ित को चाकू मारने में उसकी मदद की थी

इस मामले में पीड़ित रामकुमार उर्फ ​​​​बाबू सेवक राम विश्वकर्मा है जो इस समय गंभीर हालत में सायन अस्पताल में भर्ती है और अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है इस मामले की जांच कर रही चूनाभट्टी पुलिस ने कहा पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया है 

मिली जानकारी के अनुसार मामला तब सामने आया जब कुर्ला वेस्ट के बोरी कबीरस्तान की रहने वाली शिकायतकर्ता कुलसुम रमेश मैत्री ने शुक्रवार तड़के करीब 3:23 बजे पुलिस से संपर्क किया।  पुलिस को दिए उसके बयान के अनुसार उसका अपने पति रमेश (20) के साथ खराब संबंध चल रहा था  क्योंकि रमेश को उस पर पीड़ित श्री रामकुमार के साथ विवाहेतर संबंध होने का संदेह था।

 शंका को दूर करने के लिए उसने (सुश्री कुलसुम)ने स्वदेशी मिल के बाहर रामकुमार और रमेश दोनों को बात करने के लिए बुलाया।  हालाँकि चर्चा वैसी नहीं रही जैसी उसने उम्मीद की थी।  जब वह सच्चाई समझाने की कोशिश कर रही थी तो रमेश अपना आपा खो बैठा और अपनी पत्नी कुलसुम के साथ बहस करने लगा और उसके साथ मारपीट भी की जिसके बाद रामकुमार ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की 

 बाद में रमेश ने अपनी पत्नी कुलसुम और रमेश दोनों को मारना शुरू कर दिया इसी बीच रमेश के दोस्त इमरान उर्फ ​​​​शाहरुख असमरुल (23) जोके दूसरा आरोपी है ने रमेश को चाकू थमाया अधिकारी ने कहा रमेश ने अपनी पत्नी को धक्का दिया और पीड़ित के पेट, गर्दन और कंधों पर पीछे से वार करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से रामकुमार तुरंत जमीन गिर गया और बेहोश होगया वही दोनों आरोपी वहा से भाग गए और कुलसुम मदद के लिए पुलिस के पास दौड़ीं।

 अधिकारी ने आगे कहा की फिलहाल पुलिस फरार दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.  आशंका जताई जा रही है कि दोनों कहीं छिपे हुए हैं। अस्पताल मे रामकुमार को अभी होश नहीं आया है। डॉक्टर पीड़िता को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन चोटें काफी गंभीर हैं।  एक बार जब वह होश मे आ जाएंगे तो हम अधिक स्पष्टता के लिए उनका बयान दर्ज करेंगे।

चुनाभट्टी पुलिस ने दोनों आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 34 (सामान्य आशय) के तहत मामला दर्ज किया गया है

Post a Comment

Previous Post Next Post