मुंबई में अदालत ने एक मामले में युवक को 1.5 साल की सजा सुनाई है. शख्स पर आरोप था कि उसने एक नाबालिग लड़की को 'आइटम' कहकर छेड़ा था कोर्ट ने मामले को लेकर टिप्पणी की जब किसी लड़की को संबोधित करने के लिए “आइटम” शब्द का इस्तेमाल किया जाता है,
तो उसका इस्तेमाल केवल यौन उत्पीड़न के लिए किया जाता है और कुछ नहीं.रिपोर्ट के अनुसार मामले में एक पॉक्सो अदालत ने 25 वर्षीय व्यवसायी को यौन उत्पीड़न के लिए दोषी ठहराया और डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई है.
साल 2015 में 16 साल की पीड़िता जब स्कूल से वापस जा रही थी तो आरोपी ने लड़की के बाल खींचकर कहा “क्या आइटम किधर जा रही हो?” अदालत ने पाया कि आरोपी एक महीने से “यौन इरादे” से उसका पीछा कर रहा था.
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