मुंबई के सत्र अदालत ने ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए छह-छह माह कारावास की सजा सुनाई है
मामला वर्ष 2016 का है जब यातायात नियम उल्लंघन करने पर पुलिस ने दोनों को रोका था
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.डी.तावशिकर ने 11 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया और दोनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि पीड़ित पुलिस कांस्टेबल घटना में घायल हुआ था, इसलिए दोषी उन्हें आठ हजार रुपये का मुआवजा दे आदेश की प्रति इस सप्ताह उपलब्ध हुई
न्यायाधीश ने मुंबई के वर्ली इलाके के रहने वाले मोहम्मद शाकिर और असलम मेहंदी शेख को भारतीय दंड संहिता की धारा-353 और धारा्-332 के तहत दोषी करार दिया
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित किया है और चिकित्सा रिपोर्ट भी साबित करती है कि आरोपियों के हमले से पुलिस कांस्टेबल चोटिल हुआ
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 14 जुलाई 2016 को वर्ली के 'नो एंट्री' रोड पर आरोपियों को रोकने पर उन्होंने पुलिस कांस्टेबल प्रवीण कदम को थप्पड़ मारा और गला दबाया था।
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